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    स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

    स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
    पाठ्यक्रम केन्द्र सीटों की संख्या अवधि संबद्ध विश्वविद्यालय/संस्था प्रवेश हेतु पात्रता प्रवेश की पध्दति
    विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर  (हियरिंग इंपेअरमेंट ) [एम.एड.] विशेष शिक्षा (एचआई)] मुंबई 23 2 वर्ष  (सेमिस्टर सिस्टम ) मुंबई विश्वविद्यालय यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड. (एचआई)/बी.एड. (एचआई)/बी.एड. (एचएच)/बी.एड. विशेष शिक्षा (एचआई) नियमित/दूरस्थ मोड या किसी संबद्ध विश्वविद्यालय से समकक्ष कोई अन्य डिग्री, और/ अथवा यूजीसी और आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग से न्यूनतम 50% समग्र अंकों के साथ।
    अथवा
    बी.एड. (सामान्य शिक्षा) 50% कुल अंकों के साथ और विशेष शिक्षा (एचआई) में डिप्लोमा या आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष न्यूनतम 50% कुल अंकों के साथ सफलतापूर्वक पूरा किया हो।
    अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा अयाजंरावाश्रदिसं
    शिक्षा में स्नातकोत्तर (हियरिंग इंपेअरमेंट)
    [एम.एड.(एचआई)]
    कोलकाता 10 2 वर्ष पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय
    एम.एस.सी. श्रवण विज्ञान मुंबई
    सिकंदराबाद
    12
    13
    2 वर्ष एमयूएचएस, नासिक i) बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच – लैंग्वेज पैथोलॉजी अथवा संबंधित विश्वविद्यालय और भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI), नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष डिग्री।
    सामान्य/ओबीसी के लिए 55% कुल।
    एससी/एसटी/दिव्यांगों के लिए 45%
    ii) शैक्षणिक वर्ष की 31 जुलाई तक अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप की निर्धारित अवधि पूरी की हो और आरसीआई, नई दिल्ली में पंजीकृत हो।
    अयाजंरावाश्रदिसं
    की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा
    श्रवण, भाषा एवं वाक् विकृति विज्ञान में स्नातकोत्तर
    (एमएएसएलपी)
    कोलकाता 15 2 वर्ष पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, (डब्ल्यूबीयूएचएस) कोलकाता i) बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच – लैंग्वेज पैथोलॉजी अथवा संबंधित विश्वविद्यालय और आरसीआई, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष डिग्री।
    सामान्य/ओबीसी के लिए 50%
    एससी/एसटी/दिव्यांगों के लिए 45%
    ii) अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप की निर्धारित अवधि पूरी की हो और आरसीआई, नई दिल्ली में पंजीकृत हो।
    पश्चिम बंगाल
    स्वास्थ्य विज्ञान
    विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा
    स्नातकोत्तर डिप्लोमा इन ऑडिटरी वर्बल थेरेपी (पीजीडीएवीटी) मुंबई 20 1 वर्ष मुंबई विश्वविद्यालय ऑडियोलॉजी / स्पीच-लैंग्वेज पैथोलॉजी / स्पीच एंड हियरिंग अथवा विशेष शिक्षा (HI) में स्नातक डिग्री, या किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री प्राप्त करने वाले और RCI के साथ पंजीकृत व्यक्ति पात्र होंगे। हालांकि, प्रवेश प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दिया जाएगा।

    एम.एससी. ऑडियोलॉजी, मुंबई

    12 सीटों में से 6 सीटें अखिल भारतीय विज्ञापन के माध्यम से भरी जाएंगी और शेष 6 महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) के माध्यम से भरी जाएंगी।

    एम.एएसएलपी, ईआरसी, कोलकाता

    भारत सरकार और पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (डब्ल्यूबीयूएचएस), कोलकाता के मानदंडों के अनुसार आरक्षण लागू होगा। एमएएसएलपी कोर्स में प्रवेश के लिए प्रवेश सूचना डब्ल्यूबीयूएचएस, कोलकाता द्वारा अलग से जारी की जाएगी।

    एम.एससी. (एएसएलपी), सिकंदराबाद

    एम.एससी (एएसएलपी) का चयन ओस्मानिया यूनिवर्सिटी (ओयू), हैदराबाद द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा, जो आरसीआई और ओयू की मंजूरी के अधीन होगा।

    स्कोप और संभावनाएं   

    जो छात्र ऑडियोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी या विशेष शिक्षा में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करते हैं, वे विभिन्न प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्रों में मानव संसाधन विकास का हिस्सा बन सकते हैं। वे छात्र शोध के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों की पहचान और अवधारणा बना सकते हैं, अन्य विद्वानों का मार्गदर्शन कर सकते हैं और दिव्यांगता क्षेत्र में नीति और निर्णय निर्माण में योगदान दे सकते हैं।

    ऑडियोलॉजी और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में स्नातकोत्तर करने वाले छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम और/ अथवा शोध करने वाले संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों में व्याख्याता, शोध अधिकारी और मास्टर ट्रेनर के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे।

    एम.एड. (हियरिंग इम्पेयरमेंट) प्रशिक्षित शिक्षक, उपरोक्त के अलावा, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने वाले संस्थानों में प्रधानाचार्य, हाई स्कूल शिक्षक, व्याख्याता, शोध अधिकारी और मास्टर ट्रेनर के रूप में नियुक्ति के भी पात्र होंगे।

    विश्वविद्यालय आवश्यकताएं और प्रवेश प्रक्रिया    

    प्रवेश आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर और संस्थान तथा संबद्ध विश्वविद्यालयों के प्रचलित नियमों के अनुसार दिए जाते हैं। अनुसूचित जाति (एससी) / अनुसूचित जनजाति (एसटी) / अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) / शारीरिक रूप से दिव्यांग (पीएच) छात्रों के लिए सीटें विश्वविद्यालय मानदंडों / केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि इन आरक्षणों से संबंधित विवरण के लिए प्रवेश सूचना को देखें या संबंधित केंद्र से संपर्क करें।

    जो उम्मीदवार योग्यता परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं और परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे प्रवेश के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। हालांकि, उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अधिसूचित तिथि तक परिणाम घोषित होने का प्रमाण पत्र / मार्कशीट प्रस्तुत करें। ऐसा न करने पर, प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद उनका प्रवेश मान्य नहीं होगा।

    जो छात्रों मुंबई या उसके क्षेत्रीय केंद्रों में स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए चुने गए हैं और जिन्होंने उन विश्वविद्यालयों के अलावा अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालयों से परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करके प्रोविजनल स्टेटमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी (योग्यता का अस्थायी प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करना होगा।

    सभी प्रवेश अस्थायी होंगे और संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा पात्रता की पुष्टि के अधीन होंगे। इसके अलावा, यदि संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा कोई अन्य दस्तावेज़ीकरण आवश्यक हो, तो छात्रों को पात्रता प्रदान करने के लिए निर्धारित समय के भीतर इसे प्राप्त करना होगा।

     

    शपथ पत्र (10 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर): छात्रों और उनके माता पिता/अभिभावक को रैगिंग विरोधी उपायों से संबंधित शपथ पत्र जमा करना होगा।

    (प्रारूप अनुलग्नक: I और II में दिया गया है)

    प्रामाणिकता प्रमाण पत्र: मुंबई में बी.एड. (हियरिंग इम्पेयरमेंट) और एम.एड. (हियरिंग इम्पेयरमेंट) में प्रवेश चाहने वाले छात्रों को संबंधित विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री का प्रामाणिकता प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

    (प्रारूप अनुलग्नक: III में दिया गया है)

    शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए प्रमाण पत्र: शारीरिक रूप से अक्षम कोटा के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

    (प्रारूप अनुलग्नक: IV में दिया गया है)

    चिकित्सा प्रमाण पत्र: मुंबई या किसी भी क्षेत्रीय केंद्र में किसी भी पाठ्यक्रम में शामिल होने के समय सभी छात्रों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

    (प्रारूप अनुलग्नक: V में दिया गया है)

    प्रवेश के समय जमा किए गए मूल प्रमाणपत्र संबंधित विश्वविद्यालयों/केंद्रों की कस्टडी में पाठ्यक्रम पूरा होने तक/पात्रता की पुष्टि होने तक रखे जाएंगे।

    छात्रों की आयु विज्ञापन वर्ष की 1 जनवरी तक 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए। आयु में छूट केंद्र सरकार और संस्थान के नियमों के अनुसार होगी।

    विदेशों से आने वाले पात्र छात्रों को विश्वविद्यालय/संस्थान के नियम/दिशानिर्देशों के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे छात्रों को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली से मंजूरी लेनी होगी और एड्स टेस्ट सहित एक चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

    केवल पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने या उम्मीदवारों को प्रायोजित करने से उनका चयन/प्रवेश सुनिश्चित नहीं होता है। संस्थान को बिना किसी कारण बताए आवेदन को चयन/अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है। केवल चयनित उम्मीदवारों को उनके प्रवेश के बारे में सूचित किया जाएगा। अन्य किसी भी प्रकार की पूछताछ या सिफारिशों पर विचार नहीं किया जाएगा। पाठ्यक्रम का संचालन पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

    सभी विवादों का निपटारा मुंबई न्यायालय या उन न्यायालयों तक सीमित होगा, जिनके अधिकार क्षेत्र में क्षेत्रीय केंद्र स्थित हैं।

    पाठ्यक्रम ट्यूशन फी प्रति वर्ष पुस्तकालय शुल्क प्रति वर्ष छात्रावास शुल्क प्रतिवर्ष शैक्षिक दौरे का शुल्क सावधानी हेतु जमा धन राशि
    एम.एससी.( श्रवण विज्ञान) 90,000/- 5,000/- 18,000/- 5000/-
    एम.एड. विशेष शिक्षा (एचआई) 16,000/- 5,000/- 18,000/- 5000/-

    छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को विद्युत शुल्क के रूप में प्रति वर्ष ₹4,000/- का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

    उपर्युक्त शुल्क के अतिरिक्त, संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा अधिसूचित पात्रता, नामांकन, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, स्नातकोत्तर पंजीकरण आदि के लिए विश्वविद्यालय शुल्क विद्यार्थियों को भुगतान करना होगा।

    नोट:   एनआरआई, सार्क तथा अफ्रीकी देशों के विदेशी नागरिकों को वर्तमान शुल्क का पाँच गुना भुगतान करना होगा। सार्क देशों के बाहर के विदेशी छात्रों को वर्तमान शुल्क का पंद्रह गुना भुगतान करना होगा।

      छात्रवृत्ति

    अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं दिव्यांग (PH) छात्र उपयुक्त राज्य एवं केंद्र सरकार की छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ छात्रवृत्तियाँ विशेष रूप से उन अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों के लिए आरक्षित हैं, जो भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत   “टॉप क्लास एजुकेशन फॉर एससी स्टूडेंट्स”   योजना के मानदंडों को पूरा करते हैं। इसी प्रकार, भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के अंतर्गत   “टॉप क्लास एजुकेशन फॉर एसटी स्टूडेंट्स”   योजना के तहत भी छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध हैं।

    इन छात्रवृत्तियों के अंतर्गत ट्यूशन फीस, आवास एवं भोजन व्यय, स्टेशनरी एवं पुस्तकें तथा संपूर्ण पाठ्यक्रम अवधि के लिए एक कंप्यूटर एवं सहायक उपकरणों की प्रतिपूर्ति की जाती है। छात्रवृत्ति का भुगतान छात्रों को प्रवेश के उपरांत एवं कक्षाओं में उपस्थिति शुरू करने के बाद किया जाता है।

    योजना के लिए पात्रता

    छात्रवृत्तियाँ निर्धारित संख्या में ही प्रदान की जाती हैं। यदि पात्र छात्रों की संख्या निर्धारित छात्रवृत्तियों की संख्या से अधिक होती है, तो यह छात्रवृत्तियाँ   इंटर-से मेरिट सूची   में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों तक सीमित रहेंगी। शेष अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी के छात्र, यदि वे अन्यथा पात्र हों, तो उन्हें   “पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (PMS)”   का लाभ दिया जाएगा।

    अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों   के लिए इस योजना के तहत पात्र होने हेतु, उनके परिवार की वार्षिक कुल आय ₹4.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।  अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों   के लिए पात्रता की शर्त यह है कि उनके परिवार की वार्षिक कुल आय ₹2.00 लाख से अधिक न हो।

    छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी और प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। यदि कोई छात्र प्रत्येक वर्ष की अंतिम परीक्षा या निर्धारित किसी भी टर्मिनल परीक्षा में उत्तीर्ण होने में असफल रहता है, तो उसकी छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जाएगी।

    अन्य जानकारी

    शिक्षा माध्यम      

    डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण का माध्यम आरसीआई मानदंडों के अनुसार होता है, जबकि डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों का पालन किया जाता है। इसके बावजूद, भाषा संबंधी सहायता की आवश्यकता वाले छात्रों को हर संभव सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान में, संस्थान और इसके क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रम पूर्णकालिक हैं।

    संकाय (फैकल्टी)  

    अयाजंरावाश्रदिसंस्थान एक राष्ट्रीय संस्थान होने के नाते,भारत और विदेशों के प्रतिष्ठित विद्वानों को छात्रों के साथ संवाद करने के लिए आमंत्रित करता है। संस्थान का उद्देश्य छात्रों को अपनी जड़ों को समझने के साथ-साथ वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रेरित करना है।यह छात्रों को उनके विशेषज्ञता के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों और प्रौद्योगिकी  के बारे में जागरूक करने का प्रयास करता है। संस्थान की  पुस्तकालय में इंटरनेट सुविधा  उपलब्ध है।

    उपस्थिति (अटेंडेंस)      

    छात्रों को नियमित और समयनिष्ठ (पंक्चुअल) रहने की अपेक्षा की जाती है ।यदि किसी छात्र की उपस्थिति संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत से कम  होती है, तो उसे अंतिम परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती । चूंकि विभिन्न संबद्ध विश्वविद्यालयों के उपस्थिति नियम भिन्न होते हैं , इसलिए छात्रों को शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में ही आवश्यक उपस्थिति मानदंडों की जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी जाती है ।

    छात्र परामर्श (स्टूडेंट काउंसलिंग)      

    वरिष्ठ संकाय सदस्य को छात्र कल्याण अधिकारी (Student Welfare Officer) के रूप में नियुक्त किया जाता है , जो व्यक्तिगत से लेकर व्यावसायिक सभी मुद्दों को संभालने के लिए उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए एक कोर्स कोऑर्डिनेटर (Course Coordinator) नियुक्त किया जाता है, जो विभागाध्यक्ष (Head of Department) के स्तर पर छात्रों की प्रगति की निगरानी करता है। इसके अतिरिक्त, सभी पाठ्यक्रमों के लिए संकाय सदस्यों को ट्यूटर के रूप में भी नियुक्त किया जाता है ।

    खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियाँ

    छात्रों को इनडोर/आउटडोर खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वार्षिक दिवस समारोह (Annual Day Celebrations)और अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों जैसे कि भारतीय वाणी एवं श्रवण संघ (Indian Speech Hearing Association- ISHA) के सम्मेलन और राष्ट्रीय दिव्यांग शिक्षा सम्मेलन (National Convention for Education of the Deaf- NCED) में भी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

    कैंटीन सुविधा

    क्षेत्रीय केंद्रों की आवश्यकताओं के अनुसार कैंटीन सुविधाएँ उपलब्ध हैं। छात्र सीधे भुगतान करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। भुगतान की राशि केंद्रों के अनुसार भिन्न हो सकती है।

           छात्रावास   

    संस्थान मुंबई और क्षेत्रीय केंद्रों में सीमित संख्या में बाहरी छात्रों को शुल्क के आधार पर छात्रावास सुविधा प्रदान करता है। छात्रावास के कमरों में एक पलंग , अध्ययन टेबल और कुर्सियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। छात्रावास में अनुशासन बनाए रखने और छात्रों की सहायता के लिए वार्डन नियुक्त किए गए हैं। छात्रावास आवंटन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर किया जाता है।

    अनुशासन

    कक्षा, क्लीनिक और छात्रावास में छात्रों को अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है। संस्थान परिसर और छात्रावास में धूम्रपान और शराब का सेवन सख्त वर्जित है। शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

    रैगिंग         

    संस्थान के अधिकारी पूरी सतर्कता बरतते हैं और संस्थान एवं हॉस्टल में रैगिंग की समस्या पर काबू पाने के लिए रोकथाम के उपाय लागू किए गए हैं। एक एंटी-रैगिंग समिति का गठन किया गया है जिसमें वरिष्ठ संकाय और कर्मचारी शामिल हैं, जो विद्यार्थियों को परामर्श देते हैं और उन्हें यह अवगत कराते हैं कि रैगिंग करने पर निलंबन, निष्कासन या प्रवेश रद्द किया जा सकता है, आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है और यहाँ तक कि कारावास भी हो सकता है। समिति विशेष औचक निरीक्षण करती है और यह सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से प्रतिदिन संपर्क बनाए रखती है कि संस्थान परिसर में कोई अनुचित घटना न हो। प्रवेश के समय, सभी विद्यार्थियों और उनके माता-पिता / अभिभावकों से यह अपेक्षित है कि वे एक शपथ पत्र प्रस्तुत करें जिसमें यह उल्लेख हो कि उन्हें रैगिंग के परिणामों की पूरी जानकारी है।

    प्लेसमेंट सेल

    यद्यपि संस्थान का मुख्य कार्य छात्रों को रोजगार प्रदान करना नहीं है, फिर भी एक ‘प्लेसमेंट सेल’ स्थापित किया गया है, जो अध्ययन पूर्ण करने वाले छात्रों और ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच पैथोलॉजिस्ट तथा शिक्षकों की अपेक्षा रखने वाले संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। छात्रों को इस सेल में अपना नाम दर्ज कराना लाभप्रद हो सकता है।

    छात्र फीडबैक        

    संस्थान हर वर्ष छात्रों से पाठ्यक्रम, संकाय और सुविधाओं के संबंध में फीडबैक प्राप्त करता है। । गोपनीयता सुनिश्चित किए जाने के कारण, फीडबैक निष्पक्ष होता है और आवश्यक सुधारों को लागू करने में सहायक होता है।

    प्रवेश परीक्षा/प्रवेश/शुल्क/छात्रावास संबंधी नियम, विनियम और दिशानिर्देश सार्वजनिक हित में बिना किसी पूर्व सूचना के बदले जा सकते हैं।

    अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें –

    निदेशक, अ.या.जं.रा.वा.श्र.दि.सं.          

    के.सी. मार्ग,  बांद्रा रिक्लेमेशन,

    बांद्रा (पश्चिम),  मुंबई 400 050

    दूरभाष: 022 – 69102100 एक्सटेंशन – 106

    ई-मेल: ayjnihh-mum[at]nic[dot]in

    सहायक निदेशक,

      अ.या.जं.रा.वा.श्र.दि.सं. उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र           

    NIMH भवन, प्लॉट संख्या 44-A,

    ब्लॉक-C, सेक्टर-40, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा – 201 303

    फोन: +91 08527696052

    ई-मेल: adnrc-nihh[at]nic[dot]in

    सहायक निदेशक,

      अ.या.जं.रा.वा.श्र.दि.सं. पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र

    एन आई ओ एच  परिसर, बी.टी. रोड,

    बोन हुगली, कोलकाता- 700 090

    टेलीफैक्स: 033-25311427 / 25315492

    ई-मेल: aderc-nihh[at]nic[dot]in

    सहायक निदेशक,

     अ.या.जं.रा.वा.श्र.दि.सं. दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र

    मनोविकास नगर,

    सिकंदराबाद -500 009

    दूरभाष: 040-27753385/27750827 (एक्सटेंशन 207)

    ई-मेल: adsrc-nihh[at]nic[dot]in

    सहायक निदेशक,

     अ.या.जं.रा.वा.श्र.दि.सं. क्षेत्रीय केंद्र, जनला

    राज्य सहयोग केंद्र,

    ओगलापाड़ा, पोस्ट – जनला,

    जिला – खुर्दा, ओडिशा – 752 054

    टेलीफैक्स: 0674-2460641

    ई-मेल: adtctd-nihh[at]nic[dot]in, tctdbbsr[at]yahoo[dot]com