अ.या.जं.रा.वा.श्र.दि. संस्थान मुख्यालय, मुंबई में पुरुष एवं महिला विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। संस्थान में संचालित किसी भी नियमित पाठ्यक्रम में चयनित और ग्रेटर मुंबई के बाहर रहने वाले विद्यार्थी, प्रवेश से लेकर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक छात्रावास सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। छात्रावास आवास “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है और यह उपलब्धता पर निर्भर करता है।
छात्रावास सुविधाएँ:
- छात्रावास सुविधा संस्थान एवं इसके क्षेत्रीय केंद्रों (RC’s) के नियमित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है।
- जो विद्यार्थी उस जिले के बाहर रहते हैं जहाँ संस्थान या उसके RC स्थित हैं, वे पात्र हैं।
- केवल पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से छात्रावास का अधिकार सुनिश्चित नहीं होता।
- कमरे “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर आवंटित किए जाते हैं।
- जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय/RCI परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं, उन्हें परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर छात्रावास खाली करना होगा।
कमरा आवंटन एवं सुविधाएँ:
- कमरों का आवंटन केवल छात्रावास वार्डन द्वारा किया जाएगा।
- आवास सामान्यतः साझा आधार पर होगा।
- आवंटित कमरों का बिना अनुमति अदला-बदली नहीं की जा सकती।
- प्रत्येक विद्यार्थी को प्रदान किया जाएगा:
- एक खाट (बेड)
- एक अलमारी
- एक पढ़ने की मेज और कुर्सी
- विद्यार्थियों को अपना गद्दा, बाल्टी, मग एवं व्यक्तिगत सामान स्वयं लाना होगा।
- अंतिम परीक्षा के एक सप्ताह के भीतर छात्रावास खाली करना होगा।
- पुनः परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को उपलब्धता के आधार पर परीक्षा से 7 दिन पहले दैनिक शुल्क पर रहने की अनुमति दी जा सकती है।
- सावधि जमा (Caution Deposit) संबंधित वार्डन से “नो ड्यूज” प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद वापस किया जाएगा।
छात्रावास समय:
- सभी विद्यार्थियों को प्रतिदिन रात 9:30 बजे तक छात्रावास में उपस्थित होना अनिवार्य है।
- छात्रावास का गेट प्रतिदिन 9:30 बजे बंद हो जाता है (RC’s में समय भिन्न हो सकता है)।
- वार्डन की अनुमति के बिना छात्रावास से बाहर जाना निषिद्ध है।
- बिना पूर्व अनुमति देर से लौटने वाले विद्यार्थियों को:
- अपना पहचान पत्र सुरक्षा कर्मी को जमा करना होगा।
- वार्डन से प्राप्त करना होगा।
- प्रत्येक बार ₹200 का जुर्माना देना होगा।
- आईडी कार्ड खोने पर ₹300 का जुर्माना देना होगा।
- बार-बार उल्लंघन पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
- कॉलेज समय में छात्रावास में रहना अनुमति नहीं है।
कक्षा/क्लिनिकल के बाद आपात स्थिति:
- किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सुरक्षा कर्मियों (लड़कियाँ महिला गार्ड से संपर्क करें) एवं वार्डन को सूचित करें।
आगंतुक समय:
- आगंतुक केवल शाम 6:00 से 8:30 बजे तक ही अनुमति हैं।
- आगंतुकों से मुलाकात केवल रिसेप्शन या कैंटीन में होगी।
- कमरों में प्रवेश निषिद्ध है।
- आपात स्थिति में वार्डन की अनुमति से ही अतिरिक्त प्रवेश होगा।
अनधिकृत ठहराव:
- दोस्त/रिश्तेदारों का रुकना वर्जित है।
- उल्लंघन पर:
- ₹500 प्रति व्यक्ति प्रति दिन जुर्माना
- संबंधित विद्यार्थी पर ₹200 प्रति दिन जुर्माना
- बार-बार उल्लंघन पर छात्रावास निरस्तीकरण
- सूचना न देने वाले रूममेट पर ₹100 जुर्माना।
विद्युत उपकरण एवं इंटरनेट:
- बिना अनुमति:
- एक मोबाइल चार्जर
- एक लैपटॉप
- अन्य उपकरण:
- केवल वार्डन की अनुमति से
- ₹200 प्रति माह शुल्क
- कमरे से निकलते समय बिजली बंद करें:
- ₹100 जुर्माना
- दोहराव पर उपकरण जब्त
- इंटरनेट सुविधा स्नातकोत्तर विद्यार्थियों हेतु उपलब्ध
सफाई, सुरक्षा एवं संपत्ति:
- व्यक्तिगत सामान की जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
- कमरे में खाना बनाना सख्त मना है:
- ₹500 जुर्माना एवं उपकरण जब्त
- सूचना न देने पर ₹200 जुर्माना
- कमरा साफ रखें।
- दीवारों/फर्नीचर को नुकसान न पहुँचाएँ।
- जिम/वॉशिंग मशीन सावधानी से उपयोग करें।
सामान्य सुविधाएँ:
- संस्थान एवं छात्रावास परिसर सीसीटीवी निगरानी में है।
- फर्नीचर एवं अन्य सामान्य वस्तुओं का सावधानीपूर्वक उपयोग करें; किसी भी क्षति या हानि की भरपाई छात्रावासियों से की जाएगी।
- कैंटीन सेवाएँ:
- प्रातः 7:30 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक
- रविवार की शाम बंद रहती है
- पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है।
हाउसकीपिंग एवं स्वच्छता:
- छात्रावास के कमरों को साफ-सुथरा एवं व्यवस्थित रखा जाना चाहिए।
- शौचालय, स्नानघर एवं पैंट्री की सफाई सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
- हाउसकीपिंग सेवाएँ सोमवार से शनिवार तक उपलब्ध हैं:
- प्रातः 7:15 बजे से 9:00 बजे तक
- यदि सफाई कर्मचारी अनुपस्थित हों, तो तुरंत छात्रावास प्रतिनिधि या वार्डन को सूचित करें।
- कचरे के निपटान हेतु डस्टबिन का उपयोग करें।
अवकाश आवेदन:
- विद्यार्थियों को विधिवत भरा हुआ अवकाश आवेदन पत्र जमा करना अनिवार्य है, जिसमें अवकाश का कारण, जाने की तिथि एवं समय तथा वापसी की अपेक्षित तिथि स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो। यदि निर्धारित तिथि पर वापस आना संभव न हो, तो नए आवेदन एवं अभिभावक/संरक्षक की सहमति पत्र के साथ अवकाश बढ़ाने का अनुरोध करना होगा।
- अभिभावक/संरक्षक से लिखित सहमति (हस्ताक्षरित पत्र) आवश्यक है, जिसमें अवकाश की तिथि एवं वापसी की तिथि अंकित हो। यदि विद्यार्थी कॉलेज के कार्यदिवसों में अवकाश लेना चाहता है, तो कोर्स कोऑर्डिनेटर/प्रभारी अकादमिक सेल से पूर्व लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है।
- उचित आवेदन एवं अभिभावक की अनुमति के बिना किसी भी विद्यार्थी को निर्धारित समय में छात्रावास छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- सभी कार्यदिवसों में विद्यार्थियों को शाम 5:30 बजे से पहले छात्रावास वार्डन/नर्स कम वार्डन/सहायक वार्डन से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। 5:30 बजे के बाद एवं सप्ताहांत में दिए गए आवेदन/अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- केवल वास्तविक चिकित्सीय आपात स्थिति में ही विद्यार्थी आवश्यक अनुमति हेतु नर्स कम छात्रावास वार्डन के निवास पर संपर्क कर सकते हैं। आपात स्थिति की पुष्टि हेतु उचित चिकित्सा दस्तावेज/औचित्य प्रस्तुत करना आवश्यक हो सकता है।
- यदि कोई विद्यार्थी शीतकालीन/ग्रीष्मकालीन/सेमेस्टर अवकाश के दौरान छात्रावास में रहना चाहता है, तो इसकी सूचना पूर्व में वार्डन को देनी होगी।
- चिकित्सीय अवकाश के मामले में, चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति छात्रावास वार्डन को जमा करना अनिवार्य है।
सामान्य अनुशासन:
निम्नलिखित गतिविधियाँ छात्रावास में सख्त रूप से निषिद्ध हैं:
- तेज़ संगीत, शोर या किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि जिससे अन्य विद्यार्थियों को असुविधा हो।
- शराब, नशीले पदार्थ, तंबाकू या किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का उपयोग।
- अभद्र भाषा, बुलिंग, उत्पीड़न या अनुचित व्यवहार।
- छात्रावास वार्डन की अनुमति के बिना अवकाश लेना, जो अनुशासनात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।
इन नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना, निलंबन या छात्रावास सुविधा रद्द करना शामिल है।
छात्रावास वार्डन का निर्णय अंतिम होगा।
सौहार्दपूर्ण सह-निवास:
- अन्य छात्रावास निवासियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखें।
- अनुशासन बनाए रखने एवं छात्रावास प्रशासन के सुचारु संचालन हेतु प्रत्येक विद्यार्थी से पूर्ण सहयोग अपेक्षित है।
- आपसी सम्मान, अनुशासन और सहयोग से छात्रावास जीवन सभी के लिए सुरक्षित, सुखद एवं यादगार बनेगा।
- जन्मदिन जैसे किसी भी प्रकार के समारोह बिना पूर्व अनुमति के छात्रावास के भीतर आयोजित करना निषिद्ध है।
- रैगिंग या इस प्रकार की कोई भी गतिविधि छात्रावास में सख्त रूप से प्रतिबंधित है।
नोट:
सभी छात्रावास विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि छात्रावास से बाहर जाने की अनुमति से संबंधित नियम निम्नलिखित हैं:
- विद्यार्थियों को एक लिखित आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसमें अवकाश का कारण, जाने की तिथि एवं समय तथा वापसी की अपेक्षित तिथि स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो। यदि वे निर्धारित तिथि पर वापस नहीं आ पाते हैं, तो उन्हें नए आवेदन एवं अभिभावक/संरक्षक की सहमति पत्र के साथ अवकाश विस्तार हेतु अनुरोध करना होगा।
- सभी विद्यार्थियों को अपने अभिभावक/संरक्षक से लिखित सहमति (व्हाट्सएप के माध्यम से हस्ताक्षरित पत्र) प्राप्त करना अनिवार्य है, जिसमें अवकाश की तिथि एवं वापसी की तिथि उल्लेखित हो।इसके अतिरिक्त, यदि कोई विद्यार्थी कॉलेज के कार्यदिवसों में अवकाश लेना चाहता है, तो उसे कोर्स कोऑर्डिनेटर से पूर्व लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है।उचित आवेदन एवं अभिभावक की अनुमति के बिना किसी भी विद्यार्थी को निर्धारित समय में छात्रावास छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- सभी कार्यदिवसों में विद्यार्थियों को शाम 5:30 बजे से पहले छात्रावास वार्डन से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। 5:30 बजे के बाद प्रस्तुत किए गए आवेदन/अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- केवल वास्तविक चिकित्सीय आपात स्थिति में ही विद्यार्थी आवश्यक अनुमति हेतु नर्स कम छात्रावास सहायक वार्डन के निवास पर संपर्क कर सकते हैं। आपात स्थिति की पुष्टि हेतु उचित चिकित्सा दस्तावेज/औचित्य प्रस्तुत करना आवश्यक हो सकता है।
बॉयज़ हॉस्टल नंबर: 022-69102154
चिकित्सा सुविधाएँ:
क्षेत्रीय/समेकित केंद्रों में उपलब्धता के अनुसार लागू। मुंबई में निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध हैं:
- संस्थान में कार्यदिवसों पर प्रातः 8:30 बजे से 9:00 बजे तक निःशुल्क परामर्श हेतु डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं (संस्थान की डी-विंग, भूतल पर)। संस्थान की नर्स भी कार्यदिवसों में प्रातः 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक उपलब्ध रहती हैं।
- आपात स्थिति में संस्थान के डॉक्टर से उनके निजी क्लिनिक पर निम्न पते पर संपर्क किया जा सकता है:
डॉ. प्रवीण पी. सज्नानी
E-1 ईद बिल्डिंग, डॉ. आंबेडकर रोड,
पाली नाका मार्केट के पास, बांद्रा (पश्चिम),
मुंबई – 50। (दूरभाष: 26402447) - विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे किसी भी प्रकार की बीमारी (छोटी या बड़ी) की सूचना तुरंत वार्डन/स्थानीय अभिभावक (LG) एवं/या अपने माता-पिता को दें, ताकि उचित कदम उठाए जा सकें और जटिलताओं से बचा जा सके।
- अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में छात्रावास वार्डन आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।
छात्रावास वार्डन (बालक) का संपर्क:
श्री एस. विजयकुमार,
एवाईजेएनआईएसएचडी (डी), के.सी. मार्ग, मुंबई – 50
मोबाइल: 9082093498
अनुशासन:
विद्यार्थियों को कक्षाओं, क्लीनिकों एवं छात्रावास में अनुशासन बनाए रखना अनिवार्य है। संस्थान परिसर एवं छात्रावास में धूम्रपान एवं शराब का सेवन सख्त रूप से प्रतिबंधित है। शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जाती है। संस्थान परिसर में धूम्रपान या तंबाकू का सेवन करने पर ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
रैगिंग:
संस्थान प्रशासन रैगिंग की समस्या को रोकने हेतु पूर्ण सावधानी एवं निवारक उपाय करता है। इसके लिए वरिष्ठ संकाय एवं कर्मचारियों की एक एंटी-रैगिंग समिति गठित की गई है, जो विद्यार्थियों को परामर्श देती है और उन्हें यह अवगत कराती है कि रैगिंग करने पर निलंबन, निष्कासन, कॉलेज से निष्कासित (रस्टिकेशन), आपराधिक कार्यवाही तथा कारावास तक हो सकता है।
समिति समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण करती है तथा विद्यार्थियों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखती है, ताकि संस्थान परिसर में कोई भी अप्रिय घटना न हो। प्रवेश के समय सभी विद्यार्थियों एवं उनके माता-पिता/अभिभावकों को यह शपथ पत्र (एफिडेविट) जमा करना अनिवार्य है कि वे रैगिंग के दुष्परिणामों से अवगत हैं।