अ.या.जं.रा.वा.श्र.दि. संस्थान, मुंबई में उपलब्ध नैदानिक सेवाएं
नैदानिक सेवाएं
वाक् और श्रवण दिव्यांगजनों को व्यापक नैदानिक, चिकित्सीय, शैक्षिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, विशेष शिक्षक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, ईएनटी विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ और न्यूरोलॉजिस्ट को मिलाकर एक अंतर्विषयक टीम निम्नलिखित पुनर्वास सेवाओं के उच्च स्तर को बनाए रखती है:
- श्रवण, वाक् और भाषा ह्रास का मूल्यांकन और निदान
- चिकित्सीए परामर्श और मार्गदर्शन
- ईयर मोल्डस् और श्रवण यंत्रों का चयन और फिटिंग
- वाक् और भाषा थैरेपी
- अभिभावक शिशु कार्यक्रम और प्री-स्कूल सेवाएं
- अभिभावक मार्गदर्शन और परामर्श
- शैक्षिक मूल्यांकन और अभिभावक मार्गदर्शन
- मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और परामर्श
- मनोचिकित्सा, व्यवहार थैरेपी और खेल थैरेपी
- व्यवसायिक परामर्श, प्रशिक्षण और नियोजन
- रेफरल और अनुवर्ती सेवाएं
- श्रवण दिव्यांगता का प्रमाणन
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय- दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए विशेष मान्यता प्राप्त संस्थान
- आउटरीच और विस्तार सेवाएं
- सामग्री विकास एवं लक्षित समुहों में इनका वितरण
- विभिन्न लक्षित समुहों के लिए जागरूकता कार्यक्रम
- सूचना, प्रलेखन और प्रसार सेवाएं
- विभिन्न एजेंसिओं को तकनीकी मार्गदर्शन
- भारतीय सांकेतिक भाषा दुभाषिया सेवाएं
- आनुवंशिक परामर्श सेवाएं
- कॉक्लिअर इंप्लांट पश्चात् पुनर्वास केंद्र
संस्थान केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक कार्य करता है।
नैदानिक सेवा सभी कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक प्रदान की जाती है।
पोर्टल https://ors.gov.in के माध्यम से नैदानिक सेवाओं के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली जा सकती है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन के लिए टोल फ्री नंबर 1800222014 या 022-26400215/228 पर कॉल करें और वांछित विभागीय एक्सटेंशन नंबर का चयन करें।
संस्थान भारत सरकार की एडिप योजना के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी है जिसके माध्यम से आय स्लैब के आधार पर यंत्र और उपकरण मुफ्त या रियायती दर पर प्रदान किए जाते हैं। विवरण के लिए, वेबसाइट में प्रदान की गई एडिप योजना लिंक पर जाएं।
स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार ने अ.या.ज.रा.वा.श्र.दि. संस्थान, मुंबई को महाराष्ट्र के सभी जिलों के लिए उनके पत्रांक संआसे/कक्ष.-३/टे-१०/अपंग/बैठक/अप्रविसस्थेतवाढ़/३४६४७-६६/१७ दि. २७.१०.२०१७ के तहत श्रवण दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश किया गया है जिसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।