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    अ.या.जं.रा.वा.श्र.दि. संस्‍थान के छात्रावास नियम और विनियम

    अ.या.जं.रा.वा.श्र.दि. संस्‍थान – छात्रावास नियम एवं विनियम

    मुंबई स्थित AYJNISHD(D) मुख्यालय में परिसर के भीतर पुरुष एवं महिला छात्रों के लिए अलग-अलग छात्रावास सुविधाएँ उपलब्ध हैं। संस्थान में संचालित किसी भी नियमित पाठ्यक्रम में चयनित तथा ग्रेटर मुंबई के बाहर रहने वाले छात्र, प्रवेश से लेकर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक छात्रावास सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। छात्रावास आवंटन “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर तथा उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।


    छात्रावास सुविधाएँ:

    • कक्ष का आवंटन छात्रावास वार्डन द्वारा किया जाता है। सामान्यतः साझा आवास की व्यवस्था होती है, जिसमें प्रत्येक छात्र को एक खाट, अलमारी, पढ़ने की मेज और कुर्सी प्रदान की जाती है। छात्र/छात्रा को अपने बिस्तर की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
    • छात्रावास का कमरा अंतिम परीक्षा समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से खाली करना होगा।छात्रावास की सावधि जमा राशि वार्डन से “नो ड्यूज़” प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद ही वापस की जाएगी। असफल हुए तथा पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को परीक्षा से केवल सात दिन पूर्व तक ही छात्रावास सुविधा दी जा सकती है।
    • रिश्तेदारों तथा मित्रों को छात्रावास में ठहरने की अनुमति नहीं है। यदि किसी अनधिकृत व्यक्ति को कमरे में ठहरते पाया जाता है, तो प्रति व्यक्ति प्रति दिन ₹500/- का जुर्माना लगाया जाएगा। संबंधित छात्र से अनधिकृत ठहराव के लिए अतिरिक्त ₹200/- प्रतिदिन वसूला जाएगा। दो बार से अधिक उल्लंघन पर आवास भी निरस्त किया जा सकता है। रूममेट द्वारा इसकी सूचना न देने पर उससे ₹100/- का जुर्माना वसूला जाएगा।
    • एक मोबाइल चार्जर और एक लैपटॉप उपयोग कर सकते हैं। आयरन, टेबल लैंप, केतली, CD/DVD प्लेयर आदि उपकरण वार्डन की अनुमति तथा ₹500/- प्रतिवर्ष शुल्क देकर ही उपयोग किए जा सकते हैं। इंटरनेट सुविधा ₹3000/- प्रतिवर्ष पर उपलब्ध है। LAN के माध्यम से इंटरनेट साझा करना प्रतिबंधित है; उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कमरे से बाहर निकलते समय सभी विद्युत उपकरणों को बंद करना अनिवार्य है। उल्लंघन पर ₹100/- जुर्माना लगाया जाएगा।
      यदि छात्र बार-बार ऐसा करते पाए जाते हैं, तो उनके व्यक्तिगत उपकरण जब्त कर लिए जाएंगे। जिम उपकरण, वॉशिंग मशीन आदि को सावधानीपूर्वक उपयोग करना आवश्यक है। इनके रखरखाव और मरम्मत का खर्च सामूहिक रूप से वहन करना होगा। स्वच्छता एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए कमरों में खाना बनाना प्रतिबंधित है। केवल छात्रावास पेंट्री में ही भोजन बनाया जा सकता है। कमरे में खाना पकाते पाए जाने पर ₹500/- जुर्माना तथा उपकरण जब्त कर लिया जाएगा।
      रूममेट द्वारा इसकी सूचना न देने पर ₹200/- का जुर्माना लगाया जाएगा।
    • कमरों को साफ-सुथरा रखना अनिवार्य है। दीवारों पर चित्र/पोस्टर लगाना या नुकसान पहुँचाना निषिद्ध है। उल्लंघन पर व्यक्तिगत/सामूहिक जुर्माना लगाया जा सकता है।
    • छात्रों के लिए एक सामान्य मनोरंजन कक्ष उपलब्ध है। T.V., गेम्स एवं फर्नीचर को ध्यानपूर्वक उपयोग करना चाहिए; नुकसान होने पर सामूहिक रूप से भुगतान करना होगा।
    • कैंटीन सुविधा सुबह 7:30 बजे से रात 9:00 बजे तक उपलब्ध है (रविवार शाम को छोड़कर)।
    • पीने के पानी की व्यवस्था उपलब्ध है, जिसकी देखभाल छात्रावास प्रतिनिधि करेंगे।
    • शौचालय, बाथरूम और पेंट्री की स्वच्छता प्रत्येक उपयोगकर्ता की जिम्मेदारी है। हाउसकीपिंग सेवा सोमवार से शनिवार सुबह 7:15 बजे से 9:00 बजे तक उपलब्ध है। अनुपस्थित होने पर वार्डन को सूचित करना होगा।

    समय-सारणी:

    • सभी छात्रों का रात 9:30 बजे तक छात्रावास में उपस्थित होना अनिवार्य है।
    • वार्डन की अनुमति के बिना छात्रावास परिसर छोड़ना वर्जित है।
    • बिना अनुमति देर से लौटने पर छात्र को अपना पहचान-पत्र सुरक्षा गार्ड को जमा करना होगा।
    • प्रति माह केवल दो नाइट आउट और दो लेट नाइट (रात 10:30 बजे तक) की अनुमति है।
    • लेट नाइट की अनुमति के लिए अभिभावक द्वारा दिया गया पत्र अनिवार्य है।
    • किसी भी आपात स्थिति में छात्रों को वार्डन से संपर्क करना चाहिए।
    • अतिथि केवल शाम 6:00 बजे से 8:30 बजे तक रिसेप्शन हॉल या कैंटीन में मिल सकते हैं।

    सामान्य अनुशासन:

    1. निम्नलिखित प्रतिबंधित हैं—
      • तेज आवाज में संगीत बजाना या शोर करना
      • शराब, नशीले पदार्थ या व्यसनी सामग्री रखना/उपभोग करना
      • अपमानजनक, भेदभावपूर्ण भाषा, धमकाना, उत्पीड़न
      • अश्लील सामग्री रखना या आदान-प्रदान करना
      • संस्थान की संपत्ति को नुकसान पहुँचाना
    2. निम्नलिखित के लिए वार्डन की अनुमति आवश्यक है—
      • कोई सूचना/परिपत्र जारी करना
      • विद्यार्थियों से धन एकत्र करना
      • किसी भी प्रकार का समारोह (वेलकम/फेयरवेल/नव वर्ष आदि)
    3. टर्म के दौरान माता-पिता/अभिभावक की अनुमति तथा वार्डन की स्वीकृति के बिना छात्र बाहर स्टेशन नहीं जा सकते।
    4. नाइट आउट/लेट नाइट का फॉर्म भरकर वार्डन को देना अनिवार्य है।
    5. पैसे एवं कीमती सामान की सुरक्षा छात्र की अपनी जिम्मेदारी है।
    6. अभिभावक/रिश्तेदार/मित्रों को छात्रावास में प्रवेश/ठहराव की अनुमति नहीं है।

    रैगिंग:

    किसी भी प्रकार की रैगिंग स्थानीय पुलिस और विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार दंडनीय है।

    बॉयज हॉस्टल फ़ोन नंबर: 022 – 69102154


    चिकित्सा सुविधाएँ (मुंबई केंद्र):

    1. डॉक्टर कार्यदिवसों में सुबह 8:30 बजे से 9:00 बजे तक निःशुल्क परामर्श के लिए उपलब्ध हैं (D-विंग, ग्राउंड फ्लोर)। नर्स सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक उपलब्ध रहती हैं।
    2. आपात स्थिति में डॉक्टर से उनके निजी क्लिनिक पर संपर्क किया जा सकता है:
      डॉ. प्रवीण पी. सज्जनानी
      E-1 ईद बिल्डिंग, डॉ. आंबेडकर रोड,
      नियर पाली नाका मार्केट, बांद्रा (प.)
      मुंबई – 50
      फोन: 26402447
    3. किसी भी प्रकार की बीमारी होने पर छात्र को तुरंत वार्डन/एलजी तथा माता-पिता को सूचना देनी चाहिए।
    4. अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में वार्डन आवश्यक सहायता करेंगे।

    ध्यान दें:

    1. नियमों में शामिल नहीं किए गए मामलों में वार्डन को निर्णय लेने का अधिकार है।
    2. इन नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन किए जा सकते हैं।
    3. नियमों के उल्लंघन पर निलंबन या निष्कासन की कार्रवाई की जा सकती है।
    4. छात्रावास से संबंधित सभी मामलों में निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।
    5. ये दिशा-निर्देश मुख्यालय पर लागू हैं।

    क्षेत्रीय केंद्र आवश्यकता अनुसार संशोधन कर सकते हैं।


    होस्टल वार्डन (पुरुष) संपर्क:

    श्री एस. विजयकुमार
    अ.या.जं.रा.वा.श्र.दि.,
    के. सी. मार्ग, मुंबई – 50
    मोबाइल: 9082093498


    अनुशासन:

    कक्षा, क्लिनिक और छात्रावास में अनुशासन बनाए रखना सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है। संस्थान परिसर और छात्रावास में धूम्रपान तथा शराब सेवन सख्त प्रतिबंधित है। उल्लंघन पर ₹500/- जुर्माना तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।


    रैगिंग:

    संस्थान रैगिंग की रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता बरतता है।
    वरिष्ठ संकाय एवं कर्मचारियों की एंटी-रैगिंग समिति गठित है, जो छात्रों को जागरूक करती है तथा निगरानी रखती है।
    रैगिंग पर निलंबन, निष्कासन, rustication, आपराधिक कार्रवाई तथा कारावास तक की सजा हो सकती है।

    प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र एवं उसके अभिभावक को रैगिंग के परिणामों के संबंध में एक शपथपत्र जमा करना अनिवार्य है।


    निदेशक
    अ.या.जं.रा.वा.श्र.दि. संस्‍थान